
10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे, बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कार्रवाई
आगरा। नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर पुलिस ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक की। इसमें बताया गया कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। जिन पर बार का लाइसेंस होगा, वो ही शराब सर्व कर सकेंगे। डीसीपी ताज सुरक्षा सैयद अरीब अहमद ने रेस्टोरेंट और होटल कारोबारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहाकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन में किसी भी प्रकार का विवाद न हो इसके लिए सबको सतर्कता बरतनी होगी। होटल और रेस्टोरेंट में न्यू ईयर का प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां पर डीजे 10 बजे तक ही बजेगा। इसके बाद कहीं पर डीजे बजने की शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। 12 बजते ही कार्यक्रम बंद करा दिए जाएंगे। इसके अलावा बिना लाइसेंस के शराब पिलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने होटल कारोबारियों से कहाकि अगर किसी के यहां पर कोई घटना होती है तो उसे छिपाएं नहीं, बल्कि पुलिस को सूचित करें। अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है तो उसके बारे में भी पुलिस को सूचित करें, जिससे उसे सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इससे हादसे भी रोके जा सके।