
कंगना रनौत के खिलाफ आगरा में दाखिल हुआ था वाद
एमपी/एमएलए कोर्ट 9 जनवरी को जारी करेगा आदेश
आगरा। किसान आंदोलन पर विवादित बयान देने वाली फिल्म अभिनेत्री, बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुरुवार को स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। मगर उनकी ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ। उन्हें आगरा के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 3 बार नोटिस जारी किए हैं, लेकिन उनकी ओर से ना तो कोई अधिवक्ता पेश हुआ है और ना ही वे खुद कोर्ट में हाजिर हुई हैं। वादी पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 9 जनवरी का दिन आदेश के लिए नियत कर लिया है। 9 जनवरी को कोर्ट ने आगरा में तलब कर सकता है।
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ किसानों का अपमान करने उन्हें अलगाववादी, हत्यारा, हत्यारा बताने तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने, सन 1947 की आजादी को महात्मा गांधी के भीख के कटोरे में मिली बताने के आरोप में वाद दायर किया था। जिसकी गुरुवार को एमपी/एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्र्ट में सुनवाई हुई। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि उनकी बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 9 जनवरी की तिथि आदेश के लिए नियत कर दी है।
3 बार भेजे नोटिस
वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि गवाह अधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता धीरज और अजय कुमार सागर के बयान दर्ज हो चुके हैं। इसके बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत के दिल्ली एवं कुल्लू मनाली के पते पर 12 अक्टूबर 2024 को नोटिस भेजे गए थे। जो कि उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन कंगना रनौत की ओर से कोई भी हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने दूसरी बार नोटिस भेजे। इसके बाद तीसरी बार नोटिस भेजे गए। मगर उनकी ओर से कोई नहीं आया। 18 दिसंबर 2024 को वादी अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस व सबूत दाखिल किए थे।
हाजिर हो सकती है कंगना
वादी पक्ष रमाशंकर शर्मा की ओर से गुरुवार को हुई सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भैया, रामदत्त दिवाकर, बीएस फौजदार, राकेश नौहवार समेत दर्जनों अधिवक्ताओं ने बहस की थी। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 9 जनवरी की तिथि आदेश के लिए नियत कर दी है। वादी पक्ष का कहना है कि कोर्ट 9 जनवरी को कंगना रनौत को आगरा तलब करने का आदेश जारी कर सकती है।